करौली में मिष्ठान भंडार संचालक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना, सब-स्टैंडर्ड बर्फी बेचने पर कार्रवाई
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत करौली जिले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिष्ठान भंडार संचालक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
यह कार्रवाई दुकान पर बेची जा रही बर्फी के गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरने के बाद की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में मिलावटी और निम्न गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान मिष्ठान भंडार से बर्फी का नमूना लिया था। जांच के लिए नमूने को प्रयोगशाला भेजा गया, जहां रिपोर्ट में मिठाई को सब-स्टैंडर्ड (मानक से निम्न गुणवत्ता) पाया गया। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित संचालक के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। त्योहारों और विशेष अवसरों को देखते हुए मिठाई, डेयरी उत्पादों और अन्य खाद्य पदार्थों की नियमित जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि वे खाद्य पदार्थ खरीदते समय गुणवत्ता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। यदि किसी दुकान पर मिलावट या निम्न गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ बिकने की शिकायत मिले तो इसकी सूचना संबंधित विभाग को दें।
अधिकारियों का कहना है कि जिले में खाद्य सुरक्षा अभियान लगातार जारी रहेगा और भविष्य में भी नमूनों की जांच के आधार पर दोषी पाए जाने वाले कारोबारियों पर जुर्माना एवं अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद खाद्य कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति है।
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