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रेलवे ने जुर्माने किए दोगुने, बांदीकुई जंक्शन पर भी होगी सख्ती; महिला कोच में बैठने पर ₹2500 तक जुर्माना

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे परिसरों में अनुशासन बनाए रखने के लिए जुर्माने की राशि में बड़ा बदलाव किया है।

नए नियमों के तहत बिना टिकट यात्रा, भीख मांगने, धूम्रपान करने और महिला आरक्षित कोच में अनधिकृत प्रवेश जैसे मामलों में पहले की तुलना में कहीं अधिक जुर्माना लगाया जाएगा। यह बदलाव 13 साल बाद लागू किए गए हैं और देशभर के स्टेशनों के साथ-साथ बांदीकुई जंक्शन पर भी इन नियमों की सख्ती से पालना कराई जाएगी।

नए प्रावधानों के अनुसार रेलवे परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करने, अवैध रूप से सामान बेचने (हॉकिंग) और भीख मांगने पर ₹2,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में कार्रवाई भी की जा सकती है।

रेलवे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला आरक्षित कोच और महिलाओं के लिए निर्धारित क्षेत्रों में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले पुरुष यात्रियों पर ₹2,500 तक का ऑन-द-स्पॉट जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से महिला यात्रियों को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा वातावरण मिलेगा।

रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान सभी नियमों का पालन करें और रेलवे परिसरों में अनुशासन बनाए रखें। बांदीकुई जंक्शन सहित विभिन्न स्टेशनों पर टिकट चेकिंग स्टाफ, आरपीएफ और रेलवे अधिकारियों को नए नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं।

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