मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में आक्षेपों के निस्तारण की अंतिम तिथि 31 अगस्त
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में आक्षेपों के निस्तारण की अंतिम तिथि 31 अगस्त
जयपुर/राजस्थान: मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना वर्ष 2026 के तहत आवेदन करने वाले दिव्यांगजनों को राहत मिली है। आवेदन पत्रों की जांच के दौरान लगाए गए आक्षेपों की पूर्ति के लिए अंतिम तिथि अब 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। आवेदक 31 अगस्त की रात 12 बजे तक अपने आवेदन में लगे आक्षेपों का निस्तारण कर सकेंगे।
पूर्व में आक्षेपों की पूर्ति के लिए 15 अगस्त 2026 अंतिम तिथि निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। विभाग ने पात्र आवेदकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपने आवेदन में लगे आक्षेपों की आवश्यक पूर्ति कर दें।
पात्रता से जुड़ी प्रमुख बातें
योजना के लिए आवेदक का 40 प्रतिशत या उससे अधिक चलन निशक्तता वाला लोकोमोटर दिव्यांग होना और UDID कार्डधारी होना आवश्यक है। ऑफलाइन दिव्यांग प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। आवेदक के पास स्थायी दिव्यांग ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, जबकि लर्नर लाइसेंस मान्य नहीं होगा। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
इसके अलावा आवेदक के कॉलेज में अध्ययनरत होने या रोजगार पर जाने का प्रमाण-पत्र भी आवश्यक है। आवेदन से संबंधित दिशा-निर्देश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
प्रमुख बातें
- मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 के आवेदकों को राहत।
- आक्षेपों के निस्तारण की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026।
- पहले अंतिम तिथि 15 अगस्त निर्धारित थी।
- 31 अगस्त की रात 12 बजे तक आक्षेपों की पूर्ति की जा सकेगी।
- पात्र आवेदकों से समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की अपील।
- योजना से संबंधित दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
Page Source :- Google, ChatGPT, Social Media, more

