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वोटर लिस्ट में 21 अगस्त तक नाम जुड़वा सकेंगे:11 नगर निकायों में चुनावी आचार संहिता लागू; दो चरणों में होगी वोटिंग
दौसा निकाय चुनाव: वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आज आखिरी मौका, 11 नगर निकायों में आचार संहिता लागू
दौसा जिले में नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जिले की सभी 11 नगर निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. सौम्या झा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चुनावी नियमों की जानकारी दी।

मतदाताओं के लिए सबसे अहम खबर यह है कि 21 अगस्त 2026 तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, हटवाने या जरूरी संशोधन के लिए आवेदन किया जा सकता है। प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपनी मतदाता सूची में नाम और अन्य विवरण जरूर जांच लें।

दौसा में दो चरणों में होगी वोटिंग

दौसा जिले की 11 नगर निकायों में मतदान दो चरणों में कराया जाएगा।

पहला चरण – 9 सितंबर:
बांदीकुई, बसवा, महवा, मंडावर, सिकराय और भांडारेज नगर पालिका।

दूसरा चरण – 11 सितंबर:
दौसा और लालसोट नगर परिषद के साथ लवाण, मंडावरी और रामगढ़ पचवारा नगर पालिका में मतदान होगा। वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। मतगणना और परिणाम की घोषणा 14 सितंबर को होगी।

27 से 31 अगस्त तक नामांकन

नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी 27 अगस्त से 31 अगस्त तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। इसके बाद नामांकन की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया होगी।

आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी संसाधनों और वाहनों के राजनीतिक इस्तेमाल पर रोक रहेगी। प्रचार सभाओं, रैलियों और चुनाव कार्यालय खोलने के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा।

मतदाताओं के लिए जरूरी: अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या नाम, पता आदि में कोई गलती है, तो 21 अगस्त आखिरी तारीख है। इसके बाद चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नाम जोड़ने या संशोधन की प्रक्रिया संभव नहीं होगी।

Page Source: Google, ChatGPT, Social Media, more

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