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वोटर लिस्ट में 21 अगस्त तक नाम जुड़वा सकेंगे:11 नगर निकायों में चुनावी आचार संहिता लागू; दो चरणों में होगी वोटिंग

वोटर लिस्ट में 21 अगस्त तक नाम जुड़वा सकेंगे: 11 नगर निकायों में चुनावी आचार संहिता लागू; दो चरणों में होगी वोटिंग

जयपुर। प्रदेश के 11 नगर निकायों में चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही मतदाता सूची को लेकर महत्वपूर्ण तिथियां सामने आई हैं। पात्र मतदाता 21 अगस्त तक वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकेंगे। चुनाव को लेकर संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है।

चुनाव प्रक्रिया के तहत मतदाताओं को अपने नाम की जांच करने और सूची में नाम नहीं होने की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करने का अवसर दिया जा रहा है। प्रशासन की ओर से पात्र मतदाताओं से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की गई है।

दो चरणों में होगा मतदान

11 नगर निकायों में चुनाव दो चरणों में कराया जाएगा। इसके लिए प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मतदान के दौरान चुनावी आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

मतदाताओं से नाम जांचने की अपील

निर्वाचन विभाग ने पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान से पहले अपनी वोटर लिस्ट में नाम जरूर जांच लें। यदि नाम सूची में नहीं है तो निर्धारित अंतिम तिथि तक नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया जा सकता है।

मतदाता सूची में नाम होने के बाद ही संबंधित व्यक्ति मतदान कर सकेगा। ऐसे में चुनाव में मतदान करने के इच्छुक लोगों के लिए 21 अगस्त की समय सीमा महत्वपूर्ण है।

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