निकाय और पंचायत चुनाव में लगेगा कम से कम 90 दिन का समय: निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को लिखा पत्र
राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है।
आयोग ने पंचायती राज विभाग को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने में कम से कम 90 दिन का समय लगेगा। आयोग का कहना है कि चुनाव से पहले वार्डों का पुनर्गठन, आरक्षण निर्धारण, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन, मतदान केंद्रों की तैयारी, कर्मचारियों की नियुक्ति और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी करना अनिवार्य है।
आयोग के अनुसार, जब तक सरकार पुनर्गठन और आरक्षण से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी कर आयोग को अंतिम जानकारी उपलब्ध नहीं कराती, तब तक चुनाव कार्यक्रम घोषित करना संभव नहीं है। पत्र में यह भी बताया गया है कि सभी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बाद ही चुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकेगी।
इस बीच राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर समय-सीमा तय किए जाने के बाद चुनावी तैयारियों में तेजी आई है। हालांकि आयोग का कहना है कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना चुनाव कराना संभव नहीं है। इसलिए सरकार और संबंधित विभागों के बीच समन्वय के बाद ही चुनाव कार्यक्रम तय किया जाएगा।
राजनीतिक दलों और संभावित उम्मीदवारों की नजर अब राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के अगले कदम पर टिकी है। चुनाव की तारीखों को लेकर अंतिम निर्णय प्रशासनिक तैयारियों और कानूनी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही लिया जाएगा। आयोग ने दोहराया है कि पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।
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